झाँसी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर श्रीमती सान्या छावड़ा व नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने संयुक्त रुप से कलेक्ट्रेट स्थित नगर मजिस्ट्रेट कक्ष में प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों से प्रेस ब्रीफिंग करते हुये अवगत कराया है कि रिश्वत मांगने विषयक जो वीडियो वायरल हुआ। उक्त वीडियो में झांसी सदर के लेखपाल संतोष गौर द्वारा एक व्यक्ति से रिश्वत मांगते हुये दर्शाया गया है। जैसे ही मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया तो उक्त वीडियो के तथ्यों आधार पर राज्य सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त नीति (जीरो टॉलरिंग पॉलिसी) के अन्तर्गत त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुये लेखपाल संतोष गौर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार के निर्देश पर लेखपाल संतोष गौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13(1)(ए), 13(1)(बी), 13(2) तथा भारतीय दंड विधान की धारा 504, 506 के तहत सुसंगत प्राविधानों के तहत एफआईआर दर्ज करायी गयी है। उन्होने बताया कि वीडियो के तथ्यों के आधार पर लेखपाल संतोष गौर पर घटना स्थल सीपरी क्षेत्र के थाना सीपरी में मुकदमा दर्ज कराया गया और अभी दोषी लेखपाल पुलिस हिरासत में है। कोर्ट के समक्ष पेश किये जायेंगे। जो भी एफआईआर दर्ज की गयी है। वह वीडियो के तथ्यों के आधार पर की गयी है। पूरी कार्यवाही राज्य सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त नीति (जीरो टॉलरिंग पॉलिसी) के अन्तर्गत त्वरित प्रभावी कार्यवाही तत्काल निलम्बित कर दिया गया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
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