झांसी। लूट के मामले में जिला कारागार में बंद अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा संजय पटेल ने 27 अक्टूबर 2021को थाना रक्सा में तहरीर दी थी कि एस०एफ०ओ० के पद पर कार्यरत है । आवास विकासके०के०पुरी में आफिस है । एक दिन पहले कलेक्शन करने के बाद सिमरा तिराहे पर पहुंचा तो वहां तीन लड़के खड़े थे और बगल में बाइक खड़ी थी उसके पासबैग में रू०146320 रूपये ,ए०टी०एम०कार्ड, आधार , पैन कार्ड, मोबाइल आदि सब लूट लिया । तहरीर पर तीन अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध धारा- ३९२ भा्दस० का अभियोग पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। जिसको गिरफ्तार कर लूटा गया माल बरामद किया गया तथा मामले में धारा- ४११ भान्द०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी।उक्त मामले में जिला कारागार में बंद अभियुक्त निक्की उर्फ निगम पुत्र वीरेन्द सिंह परिहार निवासी हनुमान मंदिर के पीछे सिद्धार्थकालोनी दतिया म०प्र० द्वारा धारा-३९२,४११ भान्दसं० के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
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