July 27, 2024

दिनांक 16 मार्च 2022 बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में 18 अप्रैल 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी : जिला मजिस्ट्रेट

झांसी: जिला मजिस्ट्रेट श्री रविन्द्र कुमार ने सूचित किया है कि भारत निर्वाचन, आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के झाँसी-जालौन-ललितपुर के स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य का निर्वाचन हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है तथा जनपद में वार्षिक, सामयिक एंव प्रतियोगितात्मक परीक्षायें आायोजित होना है एवं वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण बचाव एंव कोविड वैक्सीनेशन के दृष्टिगत भारत सरकार एंव उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन कराया जाना है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के झाँसी-जालौन-ललितपुर के स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य का निर्वाचन सम्पूर्ण प्रक्रिया, होली पर्व, वार्षिक, सामायिक एंव प्रतियोगितात्मक परीक्षायों के आयोजन तथा कोरोना वायरस से बचाव हेतु कोविड वैक्सीनेशन/टीकाकरण एंव कोविड टेस्टिंग कार्यों के दौरान कतिपय असामाजिक,स्वार्थी व अराजक तत्वों द्वारा अनुचित लाभ के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियंा की जा सकती है, जिससे कि साम्प्रदायिक एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के झाँसी-जालौन-ललितपुर के स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य का निर्वाचन प्रक्रिया एंव कोविड के संक्रमण से बचाव एंव वैक्सीनेशन के कार्य को शांतिपूर्ण सम्पादित कराने में विघ्न डालने की चेष्टा कर सकते है। उक्त के दृष्टिगत झॉसी जिला में उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी सदस्य के निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक तथा जनपद में आयोजित वािर्षक, सामायिक एंव प्रतियोगितातमक परीक्षायों व होली पर्व पर शान्ति व्यवस्था एंव विधि व्यवस्था बनाये रखने व कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित करने का पर्याप्त आधार है। जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद झाँसी हेतु द0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया है कि उपरोक्त चुनाव आदर्श आचार संहिता में दिये गये दिशा निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 एवं 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति जनपद झाँसी के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा,जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा,और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा या करायेगा। उन्होने बताया कि यह निषेधाज्ञा शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों, शव यात्राओं परम्परागत धार्मिक आयोजनों व मेलों पर लागू नही होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत रुप से प्रवेश नही करेगा और न करायेगा और न ही नकल कराने के अनुचित साधनों का प्रयोग कराने अथव कक्ष निरीक्षक को धमकी देने तथा परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न कराने का प्रयास नही करेगा। कोई भी व्यक्ति/संचालक रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी। अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हल्के वाहनों में काले शीशे, हूटर, सायरन, लाल-नीली बत्ती लगाकर नही चलेगा। कोविड-19 महामारी के संक्रमण बचाव हेतु भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशो/गाइडलाईन (एस0ओ0पी0) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । उक्त निर्देशों के उल्लघंन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अतः यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद झाँसी क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण झाँसी जिला क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 18-04-2022 तक लागू रहेगा। यह आदेश झाँसी जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा