July 27, 2024

गैंगस्टर एक्ट में दोषी पति पत्नी को चार वर्ष का कारावास

झांसी। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-३, विकास नागर की अदालत में गैंगस्टर एक्ट में दोषी दम्पत्ति को चार- चार वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा के अनुसार वादी मुकदमा रघुबीर सिंह थानाध्यक्ष जी०आर०पी० ने विगत १७ नवम्बर २०१७ को थाना जी०आर०पी० में इस आशय की सूचना दी थी कि वह पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में गश्त पर थे तभी जानकारी मिली कि अभियुक्तगण राकेशअहिरवार पुत्र डिल्ली अहिरवार निवासी ग्राम बम्हौरी पुरवा थाना जुझार नगर जिला छतरपुरम०प्र० गैंग लीडर व उसकी पत्नी रूकमणी एक संगठित गैंग बनाकर भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए सामूहिक रूप से रेलवे स्टेशन परिसर, ट्रेनों में जहरखुरानी कर यात्रियोंका सामान चोरी करते है । जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।अभियुक्तों का एक लम्बा आपराधिक इतिहास है ,आमजनता में भय व आतंक का वातारण पैदा करना तथा संगठित गैग बनाकर समाज विरोधीक्रियाकलापों में लिप्त है। भय के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराने अथवा गवाही देने कासाहस नहीं कर पाता है। सूचना के आधार पर थाना‌श्रजी०आर०पी० में धारा २/३ उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत अभियुक्त राकेश अहिरवार एवं रूकमणि अहिरवार के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध राकेश अहिरवार एवं श्रीमती रूकमणि को धारा-३ उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, १९८६ केअपराध में चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं १०-१० हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदान करने पर ३-३ माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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