झांसी। पहले तो पीडिता को झांसा देकर डरा धमकाकर लगातार शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुए उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना ली, इसके बाद पीड़िता ,उसके पिता, भाई व दीदी से पांच लाख की मांग पूरी नहीं होने पर वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी दे डाली, इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश( पाक्सो अधिनियम सहित बलात्कार)नितेन्द्र कुमार की अदालत में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने कहा कि अभियुक्त को मालूम था कि उसकी शादी हो चुकी है इसके बाद भी अभियुक्त द्वारा झांसा देकर पीड़िता से अवैध सम्बन्ध बनाये और अश्लील फोटो खींचकर वादिया व उसके परिवारजन को धमकी देते हुए अवैध रूप से 5 लाख रूपये की मांग की गई। विगत 28 नवम्बर 2021 को अभियुक्त कमलेश परिहार ने वादिया के मोबाईल फोन पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी और उसके पिता व भाई के मोबाइल पर वायरल कर दी , उसके पिता व भाई से पांच लाख रूपये की अवैध मांग कर अश्लील आपत्तिजनक परिस्थिति की फोटो को मोबाइल पर वायरल करने की धमकी दी। थाना नबावाद में दिये गये प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त कमलेशपरिहार निवासी शताब्दीपुरम ग्वालियर म०प्र० के विरूद्ध धारा 387,354 ग, 506, आईपीसी के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की गयी । उक्त मामले में अभियुक्त कमलेश परिहार प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
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