Home उत्तर प्रदेश वाहन चोर को चार वर्ष तीन माह की सजा

वाहन चोर को चार वर्ष तीन माह की सजा

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झांसी। वाहन चोरी के आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या एक ने चार वर्ष तीन माह की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया की 16 जनवरी 2019 को नवाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश सिंह ने वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवम उर्फ चिलम, विजय कुशवाह तथा चांद बाबू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मेडिकल बाईपास पर झाड़ियों में छिपी आधा दर्जन चोरी की बाइक बरामद की थी। इस प्रकरण में पुलिस ने चार्ज शीट दाखिल कर दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या एक की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आज आरोपी चांद बाबू को चार वर्ष तीन माह छह दिन की सजा सुनाई साथ ही पांच हजार रुपए अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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