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ट्रक चालक से लूटकांड में वीर सिंह गुर्जर और सरदार सिंह को पांच पांच साल की जेल

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झांसी। ट्रक चालक को रोककर मारपीट कर उसका नकदी से भरा पर्स मोबाइल फोन लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी वीर सिंह गुर्जर और सरदार सिंह गुर्जर पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अपर सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों को पांच पांच वर्ष का कारावास और पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अगस्त 2020 को बृजेंद्र यादव ने बडगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह ट्रक लेकर नासिक से बिहार जा रह था। 12 अगस्त की शाम करीब छह बजे वह जैसे ही झांसी सीमा के परीक्षा में पहुंचा तभी एक बाइक पर सवार दो युवक रक्सा के ग्राम बच्चोनि निवासी वीर सिंह उर्फ टिंकू गुर्जर तथा मध्यप्रदेश के जिला दतिया के उन्नाव निवासी सरदार सिंह गुर्जर ने उसके ट्रक के आगे अपनी बाइक लगा कर उसे रोक लिया और ट्रक में उपर चढ़कर उसकी मारपीट कर 1950 रुपए से भरा पर्स, मोबाइल फोन लूट कर भाग गए। पुलिस में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। इस मामले में सुनवाई कर रही न्यायालय ने ठोस पैरवी के के आधार पर दोनों पर लूट का आरोप सिद्ध होने पर दोनों को पांच पांच वर्ष का कारावास और पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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