झांसी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने सूचित किया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्धारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) योजना के अन्तर्गत पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु ऋण देने का प्राविधान था परन्तु वर्तमान में सरकार द्वारा नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत एवं शहरी बेरोजगार नवयुवकों/नवयुवतियों को भी उद्योग की स्थापना हेतु अधिकतम 50 लाख रू0 तक उत्पादन इकाई हेतु तथा 20 लाख रू0 सेवा उद्योग के अर्न्तगत ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत/वितरित कराये जाने का प्राविधान किया है, जिसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) द्धारा ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य जाति के पुरूष वर्ग को प्रोजैक्ट लागत का 25 प्रतिशत तथा अन्य सभी आरक्षित वर्ग महिला, पिछड़ी जाति, अनु0जाति, अल्पसंख्यक, भू0पू0सैनिक एवं विकलांग को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में सामान्य जाति के पुरुष वर्ग को प्रोजैक्ट लागत का 15 प्रतिशत तथा अन्य सभी आरक्षित वर्ग महिला, पिछड़ी जाति, अनु0जाति, अल्पसंख्यक, भू0पू0सैनिक एवं विकलांग को 25 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान दिया जाता है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के लाभार्थियो को प्रोजैक्ट कास्ट का 10 प्रतिषत एवं आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा ।उक्त योजनार्न्तगत उद्योग स्थापित करने हेतु इच्छुक उद्यमी आनलाइन kviconline.gov.in पर KVIB Agency पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी एवं ऋण आवेदन पत्र की हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, इलाईट सिनेमा के पीछे झांसी में जमा कर सकते है । आवेदन करने हेतु आवश्यक प्रपत्रों में आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा परिवार रजिस्टर की नकल, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्गो के लिए), पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, प्रधान/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जनसंख्या/अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोजैक्ट रिपोर्ट सी0ए0 द्वारा, तथा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है और अधिक जानकारी के लिये दूरभाष नम्बर 0510-2441227 एवं मोबाइल नं0 7408410797 पर सम्पर्क कर सकते है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





