झांसी। महिला उत्पीड़न रोकने और उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस और शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गई ठोस पैरवी के चलते दहेज हत्या के चार आरोपियों को दस दस वर्ष की सजा और 24 हजार रुपए अर्थदंड की सजा अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय द्वारा सुनाई गई।जानकारी के मुताबिक 2 अप्रैल 2021 को वादी ने थाना सीपरी बाजार में आवास विकास कालोनी निवासी इस्तियाक पुत्र जुम्मन, तारिक, सिरिन उर्फ चीकू, क्रिश्चन सुल्ताना के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसकी विवेचना करते हुए पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आज चारों आरोपियों को दस दस वर्ष का कारावास और 24 हजार रूपये अर्थदंड का फैसला सुनाया है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी संजय पांडे, विवेचना अधिकारी राजेश कुमार सिंह, कोर्ट मोहरिर अवनीश शाक्य, तथा पैरोकार विनय कुमार का विशेष योगदान रहा।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






