
झांसी। तीन वर्ष पूर्व यूपी एसटीएफ, एटीएस और सीपरी बाजार पुलिस द्वारा पकड़े गए गांजा तस्करों को आज आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट झांसी कनिष्क सिंह की अदालत ने बीस बीस साल का कारावास और साढ़े चार लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 जून 2020 को ग्वालियर रोड से यूपी एसटीएफ और एटीएस टीम ने सीपरी बाजार पुलिस के सहयोग से ग्वालियर रोड राधा स्वामी आश्रम के पास से ट्रक संख्या आर जे 11 जी ए 6749 को पकड़ा था।


जिसमे पंद्रह कुंतल अवैध रूप से ले जाया जा रहा गांजा बरामद हुआ था। इस गांजा की तस्करी कर ले जाने वाले चार लोगों रिंकू कुमार हाथरस, बॉबी कुशवाह निवासी एवरन हाथरस, वासुदेव सिंह रैपुरा मथुरा, शेलेंद्र निवासी ओम नगर नगला आगरा को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। सुनवाई के दौरान शैलेंद्र पर आरोप सिद्ध न होने पर न्यायालय ने उसे दोष मुक्त करते हुए तीन आरोपियों पर गवाह और साक्ष्य के आधार पर आरोप सिद्ध पाने पर रिंकू, बॉबी, वासुदेव कुमार को बीस बीस साल का कारावास और तीनो पर डेढ़ डेढ़ लाख का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






