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छ वर्ष पूर्व नाबालिग से छेड़खानी करने का आरोप सिद्ध होने पर तीन वर्ष का कारावास

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झांसी। छ वर्ष पूर्व नाबालिग से छेड़खानी करने का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष का कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि चिरगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 24 सितंबर 2017 को नाबालिग किशोरी सुबह शौच क्रिया करने गई थी। तभी रास्ते में अंधेरे का लाभ उठाकर बब्बा महाराज के मंदिर के पास कुमहर्रा पट्टी निवासी राजेश ढीमर ने बुरी नियत से नाबालिग का हाथ पकड़ लिया और अश्लील हरकते करने लगा। नाबालिग के शोर मचाने पर आरोपी उसे धमकाते हुए भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान गवाह और अभियोजन की दलील सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर आरोपी राजेश ढीमर को तीन वर्ष का कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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