झांसी । महिला के साथ छेड़छाड़ कर मंगलसूत्र छीनने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)पवन कुमार शर्मा प्रथम की अदालत में एक अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादिया ने थाना गुरसरांय पर लिखित तहरीर दी थी कि 04 जनवरी 2015 को शाम करीब 5.00 बजे जब मैं गुरसरांय से अपने गाँव की ओर जा रही थी तोग्राम आलमपुरा मोड़ पर ग्राम खिदरपुरा निवासी धर्मेन्द्र पुत्र रामसेवक पण्डित मिला, जोमेरे साथ जबरन छेड़छाड़ करने लगा और मेरे गले में पहने हुए मंगलसूत्र को छीनने का प्रयासकरने लगा। मैं चिल्लायी तो पीछे से मेरे गाँव के कुछ लोग जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे,उन्होंने उसे ललकारा, तो धर्मेन्द्र आलमपुरा की ओर भाग गया।वादिया मुकदमा की तहरीर के आधार पर 05 जनवरी 2015 को थाना गुरसरांय पर नामजद अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध धारा 354, 392 भा०द०सं० का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त धर्मन्द्र को धारा 392/511 भा०दं०सं० में 03 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास ,अंतर्गत धारा 354 भा०दं०सं० में 01 वर्ष के कारावासएवं 2,000 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिनके अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गयी।।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






