Home उत्तर प्रदेश 150 ग्राम चरस रखने पर तीन वर्ष का कारावास, दस हजार जुर्माना

150 ग्राम चरस रखने पर तीन वर्ष का कारावास, दस हजार जुर्माना

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झांसी। 19 वर्ष पूर्व 150 ग्राम चरस सहित पकड़े गए आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ndps कनिष्क सिंह की अदालत ने उसे तीन वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए जुर्माना लगाकर दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 अप्रैल 2005 को नवाबाद थाना में तैनात एस आई बलजीत सिंह ने गस्त के दौरान खुशीपुरा से प्रेमनगर खैरा निवासी भूपेंद्र वर्मा पुत्र पर्वत वर्मा को 150 ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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