Home उत्तर प्रदेश चरस रखने के आरोप में तीन वर्ष सजा, दस हजार जुर्माना

चरस रखने के आरोप में तीन वर्ष सजा, दस हजार जुर्माना

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झांसी। 18 वर्ष पूर्व चरस और तमंचा सहित गिरफ्तार हुए अभियुक्त पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कनिष्क सिंह की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 फरवरी 2007 को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने प्रीतमपुर गांव निवासी मुकेश बरार को एक 315 बोर का तमंचा दो जिन्दा कारतूस ओर दो सौ ग्राम चरस सहित दबोच लिया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की पैरवी पर आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष की सजा ओर दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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