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नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए जुर्माना

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने नाबालिग बालिका से छेड़खानी करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष की सजा ओर दस हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि फतेहपुर स्टेट निवासी व्यक्ति ने 29। सितंबर 2018 को शाहजहां पुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था

कि उसकी ग्यारह वर्षीय पुत्री स्कूल से घर लौट रही थी। तभी रास्ते में समथर थाना क्षेत्र के टूटा गढ़ निवासी यूसुफ ने उसे रोक लिया और पकड़ कर अश्लील हरकते की। पुत्री के शोर मचाने पर वह जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे आज तीन वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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