झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने तीन आरोपियों पर दलित मां बेटे पर हमला करने का आरोप सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को तीन तीन साल की जेल ओर दो दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह, कपिल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमती रामकुमारी ने 12/11/2010 को थाना बबीना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपने पुत्र के साथ खेत से घर लौट रही तभी रास्ते में वीर सिंह, बबलू, रामेश्वर ने लाठी डंडा ओर कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। विरोध करने पर हमलावर उसे जातिसूचक शब्दों से गलियां देकर अपमानित कर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आज तीनों आरोपी वीर सिंह, बबलू, रामेश्वर पर आरोप सिद्ध होने पर तीन तीन साल की सजा ओर दो दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


