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ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत के मामले में तीन माह का कारावास एवं अर्थदंड

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झांसी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, जी०डी० गुप्ता की अदालत में एक अभियुक्त को तीन माह के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।अभियोजन के अनुसार वादी आरिफ खां पुत्र इफतखार खां, निवासी मुकरयाना ने विगत 04 अप्रैल 2010 को थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने मित्र अमन खां, अपने भाई अस्फान खां व दोस्त अमन के ससुर अनीस खां के साथ बरुआसागर से झांसी आ रहा था वह और अमन एक मोटर साइकिल पर था और दूसरी मोटर साइकिल पर उसका भाई अस्फान खां व अनीस खां थे। जैसे ही भगवन्तपुरा आये तभी विपरीत दिशा झांसी की ओर से आ रहे ट्रक संख्या एम०पी०-एच0-0648 के चालक ने अनीस व अस्फान की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी।ट्रक की टक्कर से उसके भाई अस्फान खां व अनीस खां की मौके पर ही मृत्यु हो गई । मोटर साइकिल बुरी तरह क्षति ग्रस्त हो गई । उक्त मामले में अभियुक्त नन्द किशोर पुत्र नत्थू लाल, निवासी ग्राम गुन्नौर,जिला पन्ना म०प्र० के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 279,304ए एवं 427, भादसं0 एवं धारा 184, मोटर यान अधिनियम के तहत न्यायालय में विचाराधीन मुकदमेमें अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित न होने पर गैरजमानती अधिपत्र के अनुपालन में अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफतार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। विगत 13 मार्च 2023 को अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ । जहां अभियुक्त को धारा 279,304ए एवं 427, भादसं० एवं धारा 184,मोटर यान अधिनियमं के अधीन दोषसिद्ध किया गया । सोमवार को दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्त नन्द किशोर को धारा 279, भादसं0 में एक हजाररुपये अर्थदण्ड एवं अदा न करने पर पन्द्रह दिन के कारावास, धारा 304ए, भादसं० में तीन माह के कारावास, धारा 427, भादसं0 के आरोप में दो हजार रुपये अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के कारावास एवं धारा 184,मोटर यान अधिनियम में एक हजार रुपये अर्थदण्ड ,अदा न करने पर पन्द्रह दिन के कारावास से दण्डित किया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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