Home उत्तर प्रदेश साक्षयौ के अभाव में तीन हत्यारोपी दोष मुक्त

साक्षयौ के अभाव में तीन हत्यारोपी दोष मुक्त

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झांसी। साक्ष्यों के अभाव में अपन जिला एवं सख्त न्यायाधीश न्यायालय संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर के न्यायालय में तीन आरोपियों को हत्या के मामले में दोष मुक्त कर दिया अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने 31 दिसंबर 2012 की रात्रि थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मै व मेरे पुत्र काजू व विजय आदि घर पर मौजूद थे। मेरा पुत्र जितेंद्र खाना खाकर घर के बाहर खड़ा हुआ था कि कुरियाना तालपुरा निवासी भोपाली वर्मा, व भीम अहिरवार व चमार याना निवास उसके दोस्त सोनू अहिरवार, व भीम अहिरवार, आये और उसके पुत्र जितेंद्र को नव वर्ष के कार्यक्रम में ले जाने के लिए कहा तो रात ज्यादा होने के कारण जितेंद्र के साथ पुत्र विजय व वह काजू को भी भेज दिया जब तीनों लोग भोपाली कोरी के घर के पास पहुंचे तो मेरे पुत्र जितेंद्र को भोपाली, सोनू, व भीम ने गालियां देना शुरू कर दिया जितेंद्र मना किया तो उत्तेजित होकर भोपाली वर्मा, भीम व सोनू और नागिन ने तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिससे जितेंद्र के सीने में गोली लग जाने के कारण में मौका पर गिर गया। जहां उसकी मौत हो गई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया हत्यारोपी की ओर से झांसी के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार खरे एडवोकेट पैरवी की जहां प्रस्तुत साक्षयौ व गवाहों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य न होने के कारण लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके जिसके चलते न्यायालय द्वारा सोनू अहिरवार, उर्फ नागेंद्र, भीम अहिरवार, एवं भोपाली वर्मा उर्फ देवेंद्र कुमार उर्फ पप्पू को आरोपो दोषमुक्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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