झांसी। दो वर्ष पूर्व उलदन थाना क्षेत्र के बिजना गांव में खेत पर हार्वेस्टर चला रहे ग्रामीण पर लाठी डंडा ओर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायधीश द प्र स ने दस दस साल की जेल ओर 81=81 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 अप्रैल 2022 को मनीष ने उलदन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह ओर उसके पिता मुन्ना लाल खेत पर हार्वेस्टर चला रहे थे। तभी गांव के रहने वाल दबंग कालीचरण कुशवाह ओर तेजराम हाथों में लाठी डंडा ओर कुल्हाड़ी लेकर आए और हार्वेस्टर चलाने से रोकते हुए गाली गलौंच करने लगे जब इसका विरोध किया तो सभी ने उसके पिता पर हमला कर दिया। जिससे उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और सर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। इधर मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनो आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर दोनों को दस दस वर्ष की सजा ओर एक लाख बासठ हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


