झांसी। हर चौखट से थका हारा व्यक्ति न्याय की आस में न्यायालय की शरण में जाता है,उसे उम्मीद रहती है न्याय मिलेगा। इसी न्याय की चौखट ने एक ऐसे व्यक्ति को न्याय दिया जो आज इस दुनिया में ही नहीं है। यही नहीं वह तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके परिवार की भी किसी को कोई जानकारी नहीं। ऐसे अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपियों को भी न्यायालय ने ओर अभियोजन ने ठोस पैरवी कर हत्या का आरोप सिद्ध होने पर दस दस वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बुंदेलखंड विश्विद्यालय में तैनात सिक्योरिटी गार्ड रामकिशोर यादव ने 11 अप्रैल 2024 को नवाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह रात्रि में ग्राउंड पर राउंड पर था। तभी ग्राउंड में बन रही बिल्डिंग के पास कुछ लोग एक युवक को पीट रहे थे और जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इस वह वहां पहुंचा तो देखा कुछ लोग एक युवक को नीचे दवाएं थे और लाठी डंडा से पीट रहे थे। उसके पूछने पर आरोपियों ने बताया कि यह चोर है ओर चोरी करते पकड़ा है। इस पर राम किशोर ने उन्हें बोला कि इसे पुलिस के हवाले कर दो। जब तक पुलिस को सूचित कर बुलाया गया उसकी मौत हो चुकी थी। इस प्रकरण में पुलिस ने आरोपी मध्यप्रदेश के ककरही जिला पन्ना भगवान दास, नेता, हीरालाल, सुरेश, राकेश के खिलाफ 304, 323 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस ओर अभियोजन ही पूरी पैरवी करते रहे। इस मामले में सुनवाई के दौरान विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने मात्र दस दिन में गवाही जिरह ओर ठोस पैरवी 3 अक्टूबर 2024 अगली तारीख 7 अक्टूबर 2024, अगली तारीख 10 अक्टूबर 2024 में पूरी कर दी थी। अभियुक्तों की ओर से सफाई साक्ष्य पेश करने को लेकर बिलंब कर दिया। आज न्यायालय ने इस हत्याकांड ने भगवान दास, नेता, हीरालाल को 304 में दोष सिद्ध होने पर दस दस साल ओर सुरेश ओर राकेश को गाली गलौज 323 में दोष सिद्ध होने पर एक एक साल का कारावास की सजा सुनाई।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






