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जेल में बंद कुख्यात अपराधी के पुत्र को नहीं मिली जमानत, संजय वर्मा पर हमला के आरोप में है जेल में निरुद्ध

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झांसी। चार वर्ष पूर्व सराफा कारोबारी संजय वर्मा पर कचहरी चौराहे पर हमला कर फायरिंग करने ओर उसके प्राइवेट सुरक्षा कर्मी की गोली मारकर हत्या करने के आरोप जिला कारागार में निरुद्ध कुख्यात अपराधी राव राजा गुर्जर के पुत्र को बाल न्यायालय/ अपर सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश पोस्को पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने न्यायालय से अपील की थी कि आरोपी बाल अपचारी के परिवार का काफी लंबा आपराधिक इतिहास है, ओर वह जेल से छूट कर अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता की अपील को ध्यान रखते हुए परिवार का अपराधिक इतिहास देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि कानपुर रोड निवासी कारोबारी संजय वर्मा 23जनवरी 2020 को अपनी चार पहिया गाड़ी से सुबह करीब ग्यारह बजे कचहरी से कानपुर रोड की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह कचहरी चौराहे पर पहुंचे तभी कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर तमंचों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। जिसमें कारोबारी संजय वर्मा का प्राइवेट गनर की भी मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा लिखते हुए विवेचना जिला जालौन ट्रांसफर कर दी थी। जालौन पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसमें जेल में बंद सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम लकारा निवासी कुख्यात अपराधी राव राजा गुर्जर का नाबालिग पुत्र भी शामिल था। राव राजा के नाबालिग पुत्र ने पहले किशोर न्याय बोर्ड में जमानत प्रार्थना पत्र डाला था, जिसे निरस्त किया गया था। इसके बाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र डाला। जिस पर बाल अपचारी को बालिग मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था। आज आरोपी की से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत देने से न्यायालय ने इंकार कर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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