झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र पवन कुमार शर्मा प्रथम की अदालत ने मंगलवार को व्यापारियों से नौ वर्ष पूर्व लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले तीन शातिर लुटेरों पर आरोप सिद्ध होने पर दस दस वर्ष का कारावास और पच्चीस पच्चीस हजार रूपया अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया हुई। प्रभारी लोक अभियोजन केशवेंद प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवंबर 2015 बबीना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी व्यापारी सुभाष राव ने बबीना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने साथी राहुल के साथ तैरई फाटक से दुकान बंद कर घर लोट रहा था। रात्रि करीब साढ़े आठ बजे झांसी ललितपुर हाईवे पर बाइक सवार तीन अज्ञात लोगों ने उन्हे रोक कर दोनो के नौ हजार रुपए की नकदी, मोबाइल और बैग तथा दुकान की चाबी लूट कर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने व्यापारियों को लूटने वाले लुटेरे आनंद ढीमर, राम किशन और गोविंद ढीमर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से व्यापारी सुभाष राव व उसके साथी राहुल से लूटे गए रुपए मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त बाइक और दुकानों की चाबी बरामद करते हुए लुटेरों को जेल भेज कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए आज अदालत ने आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर दस दस साल का कारावास ओर पच्चीस पच्चीस हजार का अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। आपको बता दे कि इस प्रकरण में लोक अभियोजन की ओर पैरवी विशेष अधिवक्ता लोक अभियोजन विपिन कुमार मिश्रा कर रहे थे। आज उनके स्थान पर प्रभारी लोक अभियोजन शासकीय अधिवक्ता केशवेंद् प्रताप सिंह ने पैरवी की।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






