झांसी। एक माह पूर्व मासूम बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर करते हुए उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन जनवरी 2025 को एक व्यक्ति ने थाना एरच में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह मजदूरी करने गया था। उसकी पत्नी जानवरों को खास देने गई थी। घर पर उसकी आठ वर्षीय पुत्री अकेली थी। तभी दबंग युवक ग्राम भदरवारा बुजुर्ग निवासी राजकुमार पटेल मौका पाकर उसके घर में घुस आया और उसकी पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ घर के पास बनी दुकान के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका के चीखने चिल्लाने पर उसकी पत्नी दौड़ कर पहुंची तो आरोपी उसे धक्का मारकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। आज न्यायालय में आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विशेष शासकीय अधिवक्ता के द्वारा जमानत का विरोध किया तो न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता की विरोध अपील को स्वीकार करते हुए आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






