झांसी।फर्जी व कूटरचित नियुक्ति पत्र के जरिए नौकरी लगवाए जाने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)धीरेन्द्र कुमार तृतीय द्वारा निरस्त कर दिया गया। विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार श्रीमती उषा पठवार ने तहरीर देते हुए बताया था कि वह प्रधानाध्यापिका राजकीय हाईस्कूल वीरा में कार्यरत है।अमृता कुशवाहा ने २० जुलाई २२ को राजकीय हाईस्कूल वीरा में नियुक्त पत्र जारी कार्यालय शिक्षा निदेशक (मा.) उ. प्र.प्रयागराज मुझे दिया। उक्त नियुक्त पत्र शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया था व एक नियुक्ति पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसको मैंने पढकर नियुक्त से संबंधित समस्त शैक्षिक कागजात एवं अभिलेखो की जांच करके श्रीमती अम्रता कुशवाहा को ज्वाइन कराया था और उसके बाद २१ जुलाई २२ को कार्यभार ग्रहण आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक झांसी व संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी के कार्यालय में भेज दी थी। उसके बाद १८ अगस्त २२ को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से ज्ञात हुआ कि राजकीय हाईस्कूल खडौरा गुरसराय झांसी में पंचदेव स०अ० अंग्रेजी विषय को निदेशालय द्वारा परीक्षण कराने पर नियुक्ति पत्र पूर्णतः फर्जी एवं कूटरचित है। इस कारण मेरेविद्यालय की अम्रता कुशवाहा स०अ० हिन्दी के नियुक्त पत्र भी फर्जी व कूटरचित प्रतीत हो रहा है। उक्त मामले में कैसर अब्बास रिजवी पुत्र गुलजार हुसैन निवासी हजरतगंज करारी कौशाम्बी के खिलाफ थाना मऊरानीपुर में धारा ४१९,४२०, ४६७, ४६८, ४७१ व १२०बी भा. द. सं के तहत मुकदमे में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






