Home उत्तर प्रदेश हत्यारोपी पति को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

हत्यारोपी पति को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी। पांच लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर जहर देकर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०- 2 विजय कुमार वर्मा प्रथम द्वारा हत्यारोपी पति का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल के अनुसार मुकदमा वादी मलखान सिंह ने ३० नवम्बर २०२१ को तहरीर दी थी कि २९ नवम्बर २०१७ को उसकी पुत्री किशोरी वर्मा की शादी ग्राम सिकन्दरा केमानवेन्द्र पुत्र अजीत प्रसाद के संग हुई थी, किन्तु शादी के बाद से ही बिटिया किशोरी के ससुरालियों से तंग व परेशान करना शुरू कर दिया।कई बार समाज के लोगों के बीच बतौर आपसी समझौता हुआ, किन्तुविगत २८ नवम्बर २०२१ को पति ने अपने पिता परिजनों के सहयोग से मारपीट कर मानवेन्द्र ने जबरन जहर खिला दिया, जिससे किशोरी की मौत हो गई। पांच लाख रूपये की मांग को लेकर न देने पर जान से मार दिया गया। तहरीर के आधार पर थाना पूंछ में अभियुक्त मानवेन्द्र, अजीत प्रसाद, श्रीमती भूरी देवी एवं किशुन बिहारी उर्फ गोलू के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त मानवेन्द्र की ओर से प्रस्तुत धारा ४९८ए, ३०४वी भा०दं०सं० एवं धारा ३ / ४डी०पी० एक्ट के तहत जमानत आवेदन पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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