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गैस सिलेंडर देने आए हॉकर ने बालिका से छेड़खानी अपराध गंभीर होने पर न्यायालय ने नहीं दी जमानत

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झांसी। घर में अकेली बालिका को देख गैस सिलेंडर देने वाले होकर ने अश्लील हरकत कर दी थी। यह अपराध गंभीर है। इसके चलते अपर सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। लोकअभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने 29 नवंबर 2024 को प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह ओर उसकी पत्नी घर से बाहर गए थे। तभी घर पर गैस सिलेंडर देने वाला होकर आया। उस समय उसकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। सिलेंडर चेक करने के बहाने होकर श्याम प्रजापति निवासी ग्राम सत्ता गुरसराय उसके घर में घुस आया और उसकी पुत्री को डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर अश्लील हरकत की। शोर मचाने पर वह पुत्री को जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आज आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई थी। जिसका विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने विरोध किया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी का अपराध गंभीर होने पर उसे जमानत देने से इंकार करते हुए जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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