झांसी। घर में सिलेंडर फटने से लगी आग को बुझा रहे थे परिजन। तभी मौका पाकर गांव का रहने वाला दबंग पहुंचा और छत पर बैठे नाबालिग के साथ छेड़खानी करने लगा। बालिका के शोर मचाने पर वह जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। इस आरोप में आज आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष का कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने पांच अप्रैल 2018 को एरच थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि गत दिवस शाम को उसके घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई थी। जिसे परिजन बुझा रहे थे। उसकी 17 वर्षीय पुत्री छत पर बैठी थी। तभी एक दबंग अरविंद पटेल मौका पाकर घर में छत पर चढ़ गया और उसकी पुत्री को डरा धमका कर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पुत्री के शोर मचाने पर जब तक सभी लोग छत पर पहुंचे आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता की ठोस जिरह के चलते आरोपी अरविंद पर आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर आज आरोपी को तीन वर्ष की सजा ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


