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युवती की बलात्कार के बाद हत्या का आरोप सिद्ध हो ने पर दो को आजीवन कारावास, दस दस हजार अर्थदंड की सजा

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झांसी। युवती की बलात्कार के बाद हत्या करने जुर्म सिद्ध होने पर आठ साल बाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक शक्ति पुत्र तोमर की अदालत ने दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम खिलारा निवासी युवक ने मऊरानीपुर थाने में 20 अक्टूबर 2016 रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बड़ी बेटी की पड़ोस में रहने वाली महिला कुरैशा की मदद से उसके यहां आने वाला उसका रिश्तेदार रफीक ने देर रात उसकी बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। घटना का कारण यह था कि आरोप। लगाया गया कि कुरैशा उसकी व पत्नी की गैर मौजूदगी में अपने रिश्तेदार रफीक को घर बुलाकर उसकी पुत्री से मिलवाती थी। इसी के चलते रफीक ने उसकी पुत्री को। प्रेम जाल में फंसा लिया था। लेकिन उसके समझाने पर उसकी पुत्री मान गई थी और दूसरी जगह शादी करने को तैयार हो गई थी। बताया गया कि मृतिका की दो दिन बाद सगाई होना थी इसी दौरान देर रात कुरैशा ने रफीक के साथ मिलकर उसकी पुत्री के साथ पहले गलत काम किया फिर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय में करीब आठ साल चले मुकदमे के दौरान गवाह और शासकीय अधिवक्ता की जिरह के बाद आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर आज न्यायालय ने दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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