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केंद्रीय मंत्री का पीए बताकर ठगी करने वाले नटवर लाल की जमानत खारिज

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झांसी। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान का खुद को पी ए बताकर बैंक, रेलवे आदि स्थानों में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखो रूपयो की ठगी करने वाले नटवर लाल का प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तेजसिंह गौर के अनुसार प्रेमनगर थाना में वादी मुकदमा ने वर्ष 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की वह गोंदु कंपाउंड स्थित एक मंदिर पर जाता रहता था। मंदिर के पुजारी ने एक दिन उसे बताया की उनके एक रिश्तेदार जिला मथुरा नोसरपुर निवासी भूपेंद्र कुमार चौधरी पुत्र कुंज बिहारी है जो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पी ए है और सरकारी विभाग में नोकरी लगवाते है। इस पर वादी मुकदमा भूपेंद्र से मिला और रेलवे टिकट कलेक्टर की नौकरी के लिए बात हो गई। इस दौरान वादी मुकदमा से लाखो रुपया लेकर भूपेंद्र फरार हो गया। पीड़ित कई बार उसके रिस्तेदारो के यहां गया लेकिन न नोकरी मिली और न पैसा, तब जाकर उसने पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने भूपेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए कई विभागों के फर्जी नियुक्ति पत्र आदि बरामद कर जेल भेज दिया था। तभी से आरोपी जेल में है। आरोपी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। सरकार की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने की।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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