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नाबालिग को फुसला कर भगा ले जाने वाले का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश पोस्को पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 28 सितंबर 2024 को एक महिला ने रक्सा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह ड्यूटी करने रक्सा गई थी। घर पर उसकी नाबालिग पुत्री अकेली थी। उसी समय कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती खारा कुआं निवासी शिवम प्रजापति उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को बरामद करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे सुनवाई के बाद न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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