Home उत्तर प्रदेश कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी। न्यायालय सत्र न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह की अदालत ने दो वर्ष पूर्व घर के बाहर सो रहे युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के आरोपी को जमानत देने से मना कर उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता डीजीसी मृदुल कांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 जून 2023 को घनश्याम ने मोठ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव के सजनी सहारिया के यहां बकरा पूजन के लिए वह गांव के कई लोगों को ट्रेक्टर ट्राली से परीक्षा ले गया था। जिसमें उसका पुत्र नंदू तथा गान का रहने वाला राम चरण उर्फ लंबू आदिवासी भी गया था। जहां पर राम चरण उर्फ लंबू आदिवासी ने किसी बात को लेकर उसके पुत्र के साथ मारपीट कर दी जिससे उसके पुत्र को ओर गांव के रहने वाले महेश उर्फ भगौले को चोट आई थी। जिनका इलाज अस्पताल में उसके पुत्र नंदू ने कराया। इससे राम चरण उर्फ लंबू बुराई मानने लगा और देर रात जब उसका पुत्र नंदू घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था तभी राम चरण ने कुल्हाड़ी मारकर उसके पुत्र नंदू की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आरोपी तभी से जेल में निरुद्ध था। उन्होंने बताया कि आज आरोपी की ओर जमानत प्रार्थन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे डीजीसी मृदुलकांत के द्वारा विरोध करने पर उसका जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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