Home उत्तर प्रदेश नहाते समय अश्लील वीडियो बना कर , वायरल करने की धमकी देकर...

नहाते समय अश्लील वीडियो बना कर , वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

27
0

झांसी। नहाते समय अश्लील वीडियो बना कर , वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादिया/ पीड़िता ने ०५ जुलाई २०२२ को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति होमगार्ड के पद पर झाँसी में तैनात है। उसके पति का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसके पति का मित्र वीरेन्द्र ओझा का उसकेघर आना जाना शुरू हो गया। एक दिन वह जब घर पर अकेली बाथरूम में नहा रही थी उसी समय अचानक उसके पति का मित्र वीरेन्द्र ओझा घर में आ गया और उसका नहाते समय का अश्लील वीडियो बना लिया। एक माह बाद वीरेन्द्र ओझा ने उसको फोन करके अपने घर बुलाया और उसको अश्लील वीडियो दिखाया और बोला कि वह उसे अपना बनाना चाहता है। वह उसको बहुत पसन्द है। जैसा वह कहता है वैसा करो नहीं तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। बदनामी का डर दिखाकर उसके साथ वीरेन्द्र ओझा ने जबरन बलात्कार किया। उसका लगभग दो लाख रूपये भी वीरेन्द्र ओझा ने बदनामी की धमकी देकर हड़प लिया ।उसको वीरेन्द्र ओझा आये दिन अपने घर जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिये बुलाता है और जबरन अपने एक मित्र से शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिये दबाव बनाया और उसके मित्र ने जबरन उसे निर्वस्त्र कर बलात्कार करने का प्रयास किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका कई बार निर्वस्त्र वीडियो बनाकर अपने कई मित्रों को भेजा। उसने कई बार वीरेन्द्र ओझा से कहा कि उसे छोड़ दो और उसका वीडियो डिलीट कर दो तुम लोगों ने मुझसे जितने पैसे माँग मैने दे दिये यदि उसके पति या परिवारजनों को पता चला तो उसे घर से भगा देगें जिस पर उक्त लोगों ने बात न मानकर उसे गाली-गलौच कर भगा दिया और उक्त लोगों के बुलाने पर जाना बन्द कर दिया तो वह लोग फोन करके धमकी दे रहे है कि यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगें। तुम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं बचोगी और बदनामी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो जाओगी और तुम्हारा जो ६ माह का बच्चा है वह भी हमारा है उसे हमें दे दो और यदि तुमने हमारी कहीं शिकायत की तो तुम्हारे पति को किसी बलात्कार के झूठे मुकदमें में फंसवा कर जेल भिजवा देगें। रिपोर्ट पर धारा- ३७६(१), ३५४(क), ३५४(ग) ५०४, ५०६ भा०द०सं०के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया।उक्त मामले में अभियुक्त वीरेन्द्र ओझा पुत्र रामभरोसे ओझा, निवासी- सी०पी० मिशनकम्पाउण्ड द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here