झांसी। सरकारी विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थन पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी मृदुल कांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए की 30 अप्रैल 2025 को एक युवती सकरार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके गांव का रहने वाला युवक शैलेन्द्र पाल ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके स्कूल के दस्तावेज रख लिए और उसे कई बार गांव से झांसी पटोरिया लाकर एक घर में उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया ओर कई वर्ष से उसे यही कमरे में मांग भरकर अपने साथ रखे हुए थे। किसी प्रकार वह उसके चंगुल से छूट कर भाग कर आई और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज इस मामले में आरोपी की ओर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायलय सत्र न्यायधीश झांसी की अदालत ने अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करने पर यह माना कि आरोपी का आरोप जमानत देने योग्य नहीं। इसलिए आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





