झांसी। दस वर्ष पूर्व चाचा भतीजे के साथ तमंचा अड़ा कर मोबाइल फोन ओर बाइक लूटकांड करने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने आरोपी लुटेरे को सात साल की जेल ओर दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि वादी वाला दिन कुशवाह ने 3/7/2015 को थाना शाहजहांपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह वह अपने भतीजे मोनू के साथ भांडेर से बाइक से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी शाहजहांपुर में पीछे से आ रहे बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा अड़ा कर उन्हें रोक लिया और मारपीट करते हुए उनके मोबाइल फोन ओर बाइक लूट कर भाग गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लूटकांड करने वाले आरोपी गोबिंद पाल निवासी जिगना जिला दतिया मध्यप्रदेश को गिरफ्तार कर बाइक ओर मोबाइल बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आज न्यायालय में सुनवाई के बाद विशेष शासकीय अधिवक्ता की ठोस पैरवी पर आरोपी गोविंद पाल पर लूट का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे सात वर्ष का कठोर कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित कर आरोपी का वारंट बनाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


