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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस वर्ष की सजा और दस हजार का जुर्माना से दंडित

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झांसी। आठ वर्ष पूर्व किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी को दस वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।अभियोजन की ओर पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया की उसकी 17 वर्षीय पुत्री 14 सितंबर 2014 को घर से सहेली के घर जाने की कहकर निकली थी और फिर देर शाम तक वापस नही लौटी। काफी खोज बीन करने के बाद देर रात वह घर लौटी और उसने बताया की मोठ के ग्राम गडुका निवासी मलखान सिंह उर्फ भगत सिंह उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने घटना की लिखित शिकायत चिरगांव थाना में की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए आरोपी को दोष सिद्ध होने पर उसे दस साल का कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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