Home उत्तर प्रदेश दलित का उत्पीड़न करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा

दलित का उत्पीड़न करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा

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झांसी। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट की अदालत ने आज मुकदमे की सुनवाई करते हुए दलित का उत्पीड़न करने वाले दबंग को तीन वर्ष की सजा और तीन हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।पैरवी कर रहे लोक अभियोजक शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह और कपिल करोलिया के मुताबिक 16 अगस्त 2009 को दलित युवक ग्राम देगुवा निवासी चरण सिंह अपने खेत पर पहुंचा तो देखा गांव का रहने वाला दबंग निरपत सिंह ने खेत की मेड तोड़ दी और पानी का बहाव दूसरी ओर कर दिया। इसका उलाहना देने पर निरपट सिंह ने उसे जातिसूचक शब्दो से अपमानित करते हुए मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। इस घटना की थाना शाहजहां पुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायधीश एससी एसटी एक्ट की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी निरपत को तीन वर्ष की सजा और तीन हजार रुपए जुर्माना का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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