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जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले आरोपियों को 14=14 साल की जेल 32=32 हजार अर्थदंड

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झांसी। दुकान पर बैठे युवक और उसके साथी ओर पत्नी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने ओर दहशत फैलाने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित पवन कुमार शर्मा प्रथम की अदालत ने चार आरोपियों को साढ़े 14=14 वर्ष का कारावास ओर 32=32 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बलि मोहम्मद ने 15 जुलाई 2022 को मोठ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि ग्राम बमरौली में स्थित दुकान पर उसका भतीजा हजरत अपनी पत्नी कुरेशा के साथ बैठा था। तभी तीन अज्ञात युवक बाइक से आए और सिगरेट लेकर पीने लगे। जब भतीजे ने उनसे पैसा मांगा तो उन्होंने पांच सौ का नोट दिया। खुल्ले पैसे को लेकर विवाद हो गया। जिस पर बाइक सवार तीनों युवकों ने जमकर गाली गलौज करते हुए भतीजे ओर उसकी पत्नी की मारपीट कर दी। शोर शराबा सुनकर बलि मोहम्मद का पुत्र भी मौके पर पहुंच गया तो तीनो बदमाशों ने अवैध तमंचों से जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। जिससे उसका पुत्र, भतीजा ओर भतीजे की पत्नी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि तभी मौके पर भीड़ आ गई और भीड़ के साथ बल प्रयोग कर एक युवक को पकड़ लिया। जिसने पूछताछ में अपना नाम देवेंद्र कुशवाह निवासी सेवढ़ा दतिया बताया। तभी पुलिस मौके पर आ गई और उसे अपने साथ ले गई। देवेंद्र ने अपने साथ अन्य साथियों के नाम अनिल कुशवाह मध्यप्रदेश दतिया, आकाश कुशवाह, अख्तर चुरैला उर्फ रिंकू बताए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर तमंचा कारतूस बरामद करते हुए जेल भेज कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायलय ने आज सभी अभियुक्तों को धारा 307 में दस दस वर्ष की सजा ओर पच्चीस पच्चीस हजार जुर्माना, 323 में एक एक वर्ष का कारावास ओर एक एक हजार जुर्माना, 504 में दो दो वर्ष की सजा ओर पांच पांच पांच हजार जुर्माना, 7 क्रिमिनल एक्ट में छह छ माह का कारावास ओर पांच आंच सौ रुपए जुर्माना, 3/25/24 में एक एक साल की सजा ओर एक एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही आदेश दिया है कि अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ित को दी जाएगी। साथ ही अभियुक्तों की सभी सजाए अलग अलग चलेंगी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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