झांसी। डेढ़ माह पूर्व रेलवे स्टेशन रोड पर जेलर पर हमला कर मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त प्रदीप यादव निवासी कोट थाना सीपरी बाजार ने 14 दिसंबर 2024 को जेकर कस्तूरी लाल गुप्ता पर अपने साथियों के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग पर उस समय हमला बोल दिया था जब जेलर छुट्टी लेकर आपे में सवार होकर स्टेशन की ओर जा रहे थे। हमले में बुरी तरह घायल जेलर की शिकायत पर नवाबाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। इस प्रकरण में जेल में बंद एक आरोपी प्रदीप यादव ने आज न्यायालय में अपना जमानती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर शासकीय अधिवक्ता की ओर से न्यायालय से आग्रह किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध जमानत देने योग्य नहीं है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। आपके बता दे कि जेल में बंद कुख्यात अपराधी कमलेश यादव ने अपने इशारे पर अपने पुत्र ओर गुर्गों से जेलर पर हमला कराया था। यह हमला आरोपी कमलेश यादव ने जेल से ट्रांसफर कराए जाने की खुन्नस निकालने पर कराया था।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






