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नाबालिग से छेड़खानी करने पर आरोपी को तीन वर्ष सजा, पांच हजार जुर्माना

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने छह वर्ष पूर्व घर में घुसकर नाबालिग से छेड़खानी करने वाले आरोपी को आरोप सिद्ध होने पर तीन वर्ष की सजा पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 नम्बर 2018 को एक नाबालिग ने उलदन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह दोपहर को घर में अकेली थी। तभी ग्राम नोटा निवासी संजू अहिरवार उसके घर में घुस आया ओर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसके विरोध करने ओर चीखने चिल्लाने पर वह उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष की सजा ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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