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होटल श्री पैलेस में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को नही मिली जमानत

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झांसी। बस स्टेंड स्थित होटल श्री पैलेस में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाल आरोपी का अपर सत्र न्यायलय/विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।लोक अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अगस्त 2024 को कोतवाली थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी भतीजी को अपने घर पर पढ़ाई लिखाई कराने के लिए तीन चार साल से अपने साथ रखे थी।

घटना वाले दिन दूर का फोन पर फेस बुक के माध्यम से जान पहचान वाला व्यक्ति उनके घर आया और पंद्रह वर्षीय भतीजी को यह कहकर घर से ले गया कि गांव के कुछ लोग आए है मिलने के लिए इसलिए इसे साथ ले जा रहे ओर वह भतीजी को अपने साथ बस स्टैंड स्थित श्री पैलेस सुनील साहू के होटल में ले गया और कमरा बुक कर अंदर भतीजी को ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और सुबह चार बजे उसे यह कहकर छोड़ा अगर किसी से कहा तो जान से मार देंगे। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी सुधीर नायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। आज आरोपी का न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गय। जिसकी सुनवाई करते हुए शासकीय अधिवक्ता की अपील के बाद न्यायलय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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