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हत्या के आरोपियों को उम्र भर रहना पड़ेगा सलाखों में, बीस=बीस हजार अर्थदंड भी भुगतेंगे

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झांसी। हत्या का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने चारों आरोपियों को उम्र भर सलाखों में रखने ओर बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अगस्त 2016 को बख्तर निवासी राघवेंद्र सिंह ने मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि दोपहर करीब तीन बजे उसका भाई अरविंद सिंह खेत पर कटाई कर रहा था। तभी गांव के रहने वाले दबंग हर प्रसाद, भागीरथ, सतीश, सत्यभान ओर एक बाल अपचारी हाथों में लाठी, डंडा, फरसा कुल्हाड़ी लेकर आए और उसके भाई को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। हमले में उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सर, हाथ, पैर मुंह में गंभीर चोट आई। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर संतोष ओर गांव के आदि लोग मौके पर पहुंचे तो हमला कर दहशत फैलाते हुए भाग निकले। घटना की सूचना पुलिस को देते हुए घायल अरविंद को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर सभी को जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर ठोस पैरवी पर आरोपी हर प्रसाद, सतीश, भागीरथ ओर सत्यभान को आजीवन कारावास की सजा ओर बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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