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प्राण घातक हमला के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास तथा बीस हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई

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झांसी। न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश अपर सत्र न्यायधीश आनंद प्रकाश तृतीय एच जे एस की अदालत ने प्राण घातक हमले का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को तीन वर्ष का कारावास और बीस हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया है।शाहकीय अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रभान वर्मा ने चार अक्टूबर 2021 को रक्सा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई धर्मेंद्र वर्मा ट्रेक्टर लेकर चंद्रभान वंशकार के घर के पास से निकला तभी ट्रेक्टर से चंद्रभान की भैंस भाग गई।

जिससे चंद्रभान गुस्से में आकर गाली गलौज करने लगा। जब धर्मेंद्र ने गाली गलौज करने से रोका तो चंद्रभान ने उसकी मारपीट करते हुए लोहे की सब्बल से हमला कर दिया। जिससे धर्मेंद्र घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी 307,323,504,506 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए गवाह और साक्ष्य के आधार पर चंद्रभान पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे तीन साल की कारावास और बीस हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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