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मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को नही मिली जमानत

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झांसी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित राजगढ़ में पंद्रह अगस्त को मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने वाले आरोपी का विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। लोक अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त 2024 को प्रेमनगर थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि राजगढ़ निवासी टेकचंद अहिरवार उसकी पांच वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बालिका के चीखने चिल्लाने पर क्षेत्र के लोग आ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसका शासकीय अधिवक्ता ने विरोध करते हुए न्यायलय से आरोपी को जमानत न देने की अपील की। न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता की अपील को स्वीकार करते हुए आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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