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किशोरी का अपहरण कर बलात्कार के मामले में आरोपी को नहीं मिली रिहाई

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झांसी। किशोरी का अपहरण कर बलात्कार के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)अंजनाकी अदालत में निरस्त कर दिया गया।विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 05 दिसंबर 2023 को उसकी पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष सामान लेने बाजार गई थी।काफी देर तक वह घर वापस नहीं आई तब उसने तलाश की परन्तु कहीं पता नहीं चला। उक्त मामले में धारा- 363, 366, 376 भा०द०सं० व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना सीपरी बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया।दौरान विवेचना अभियुक्त मोहन अहिरवार पुत्र स्व० गोविन्द दास अहिरवार, उम्र 22 वर्ष,निवासी ग्राम कुम्हर्रा थाना ओरछा, जिला निवाड़ी म०प्र० का नाम प्रकाश में आया। जिला कारागार में बंद आरोपी मोहन अहिरवार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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