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लापरवाही के कारण करंट से मौत के मामले में आरोपी को नहीं मिली रिहाई

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झांसी।ट्रान्सफॉर्मर का कनेक्शन करते समय विधुत लाइन चालू किये जाने से लगे करंट से मौत के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश इन्दु द्विवेदी की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा श्रीमती वर्षा ने विगत २५ जून २०२१ को थाना सीपरी बाजार में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकेे पति विभागीय निर्देशानुसार ट्रान्सफॉर्मर का कनेक्शन करने हेतु गये थे। उसके पति दिनेश राजपूत ट्रान्सफार्मर के तार जोड़कर कनेक्शन कार्य कर रहे थे और ट्रान्सफार्मर से जब तारजुड़ जाता है तो विभाग की ओर से सट डाउन किया जाता है और सट डाउन होने के उपरान्त जैसे ही उसके पति तार जोड़ने का कार्य कर रहे थे । इसी बीच एस एच ओ गोविन्द द्विवेदी जो पावर हाउस पंचवटी उन्नाव गेट फीडर का कार्य कर रहा था। जिसने घोर लापरवाही और विभाग के कार्य में लापरवाही करते हुये विद्युत लाईन को चालू कर दिया, जिससे करंट आने पर दिनेश को करंट लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर धारा ३०४ भा०द०सं०के तहत थाना सीपरी बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में जिला कारागार में बंद अभियुक्त गोविन्द किशोर द्विवेदी पुत्र स्व० ब्रम्हस्वरूप दिवेदी निवासी ग्राम धरधरी थाना विवा हमीरपुर हाल निवासी वर्मा कालौनी पंचवटी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया ‌।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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