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नाबालिग के अपहरण के दोषी को दस वर्ष की सजा पचास हजार अर्थदंड का आदेश

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झांसी। नौ वर्ष पूर्व नाबालिग का बरुआ सागर क्षेत्र से अपहरण करने वाले आरोपी को आज विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दस वर्ष की सजा पचास हजार अर्थदंड का आदेश सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि सनौरा मोहल्ला निवासी सुरेन्द्र कुशवाह ने बरुआ सागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 15 नवंबर 2015 को दोपहर तीन बजे से उसकी नाबालिग पंद्रह वर्षीय बहन का कोई अता पता नहीं है, कई जगह तलाश किया कोई सुराग नहीं मिला। देर शाम जानकारी मिली कि उसकी बहन को उसका रिश्तेदार मध्यप्रदेश के जिला टीकमगढ़ पृथ्वीपुर निवासी धर्मेंद्र कुशवाहा बहला फुसला कर भगा ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से नाबालिग को बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर धर्मेंद्र को नाबालिग का अपहरण करने के आरोप में दस वर्ष की सजा ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश जारी किया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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