
झांसी। आठ वर्ष पूर्व तमंचे की नोक पर मोबाइल, नकदी आदि की लूटपाट करने वाले अभियुक्त पर आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दस वर्ष का कारावास और बीस हजार रुपए का अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के जिला दतिया पंडोखर निवासी ज्ञान सिंह राजपूत ने थाना चिरगांव में 6 अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह रामपुरा से चिरगांव की ओर जा रहा था।


तभी रास्ते में पीछे से आ रहे बाइक सवार बदमाश ने उसे रोककर तमंचा अड़ाकर जान से मारने की धमकी देते हुए बाइक, मोबाइल और रुपए लूट लिए थे और भाग गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए शेर सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लुटी गई ज्ञान सिंह की बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया था। पुलिस ने दोनो आरोपियों को जेल भेज कर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्र ने ठोस पैरवी की। वही न्यायालय ने सुनवाई के बाद साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी शेर सिंह पर लूट का आरोप सिद्ध होने पर उसे दस वर्ष का कारावास और बीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। वही एक अभियुक्त की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






