झांसी। जिला मजिस्ट्रेट ने नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापी विक्रेताओं को निर्देश दिये है कि समस्त स्थायी/अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रवार झांसी शहर में क्राफ्ट मेला ग्राउण्ड मुक्ताकाशी मंच के पास, सदर बाजार के झांसी क्लब के खुले मैदान में, सीपरी बाजार के सरस्वती इण्टर कालेज के सामने खाली मैदान में, प्रेमनगर एवं पुलिया नं0-9 में सेन्ट ज्यूडस स्कूल में, हंसारी क्षेत्र में हंसारी सारन्द्रा नगर हनुमान मन्दिर के पास, राजगढ़ क्षेत्र में राजगढ़ हनुमान मन्दिर के पास एवं बिजौली क्षेत्र में बिजौली ग्राम सैंयर चौराहा के पास दिनांक 22 से 24 अक्टूबर 2022 तक तीन दिवस हेतु स्थायी/अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें लगायी जायेगी। यदि कोई स्थायी/अस्थायी आतिशबाजी विक्रेता उक्त स्थानों के अलावा विक्रय/भण्डारण करते हुये पाया गया जाता है या जांच के दौरान पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्व नियमानुसार कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मा0 उच्च्तम न्यायालय/एनजीटी के आदेश एवं कोविड-19 महामारी प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों का प्रभावी रुप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






