Home उत्तर प्रदेश किशोरी के अपहरणकर्ता को पांच साल का सश्रम कारावास

किशोरी के अपहरणकर्ता को पांच साल का सश्रम कारावास

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झांसी।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधि० सहित बलात्कार),न्यायालय सं०- 9, नितेन्द्र कुमार के न्यायालय में बहला फुसलाकर कर किशोरी के अपहरण का आरोप सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।विशेष लोक अभियोजक (रेप व पॉक्सो एक्ट) नरेन्द्र कुमार खरे के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना प्रभारी मऊरानीपुर को तहरीर देते हुए बताया था कि विगत 24 नवम्बर 2015 की सुबह उसकी पुत्री/ पीडिता उम्र करीब 16 वर्ष नाबालिग टयूशन गयी थी तभी रास्ते में मोहम्मद बंटू उर्फसलमान उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया । पुत्री ने पूर्व में भी बंटू की शिकायत अपनी मां से की थी । मोहम्मद बन्टू उर्फ सलमान एक अपराधीकिस्म का व्यक्ति है, जिसका क्षेत्र में आतंक व्याप्त है। तहरीर के आधार पर थाना मऊरानीपुर में अभियुक्त बन्टू उर्फ सलमान पुत्र मुन्ना खां निवासी मुहल्ला शिवगंज थाना मऊरानीपुर के विरूद्ध धारा 363, 366, भा०दं०सं०, व धारा 3 (2) (10) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध बन्टू उर्फ सलमान को धारा 363 भा०द०सं० के अपराध में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा 366 भा०द०सं० के अपराध के लिये 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000 रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई। जमा किये गये अर्थदण्ड में से पीडिता को पचास प्रतिशत धनराशि दं०प्र०सं० की धारा 357 के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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