झांसी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आज विकास भवन सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनपदवासियों के लिए सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद खाद्य एवं औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है। जनपद में अधोमानक, नकली, मिलावटी अथवा प्रतिबन्धित खाद्य पदार्थों एवं दवाओं का निर्माण/बिक्री और वितरण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखें, नगर में जगह-जगह खाद्य पदार्थों के ढेलों की अभियान चलाते हुए जांच करें और सैंपुल भी लेना सुनिश्चित करें। मिलावटखोरी आमजन के जीवन से खिलवाड़ है। किसी भी सूरत में मिलावटखोरी को सहन नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की अधिक से अधिक सैंपुल लेते हुए जांच की कार्यवाही तेज की जाए। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की हर शिकायत पर तत्काल कार्यवाही हो और मिलावटखोरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने में बैठक को और प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा की समिति के समस्त विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी देना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये की कृषि विभाग, मंडी, खाद्य विपणन, नगर निगम के साथ बैठक आयोजित आयोजित कर उन्हें विभाग द्वारा क्या कार्यवाई की जानी है की जानकारी दें देना सुनिश्चित करें, तभी समिति का उद्देश्य पूर्ण होगा। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित प्रत्येक फूड इंस्पेक्टर से क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सैंपुल लिए जाने की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सावधानीपूर्वक खाद्य पदार्थों के सैंपुल लेना सुनिश्चित करें, जांच उपरांत यदि सैंपुल फेल होता है तो दण्ड दिलाना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित सैंपुल की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द परिणाम प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि संचारी रोग अभियान के अंतर्गत क्षेत्र में किसी भी दशा में सड़े-गले फलों का विक्रय न हो, इसे अवश्य कड़ाई से सुनिश्चित करें। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के न्यायालयों में वादों की जानकारी प्राप्त की लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करते हुए अधिकतम वादों का निस्तारण कराया जाए। उन्होंने कहा की खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए जाने पर विभिन्न प्रावधानों एवं धाराओं के अंतर्गत दंड दिलाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। विकास भवन सभागार में आयोजित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक में अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चितरंजन कुमार ने बताया कि जनपद में एक Clean Street Food Hub का प्रमाणीकरण एटीन्थ फ्लेवर सदर बाजार झॉसी का करा लिया गया है तथा एक अन्य Clean Street Food Hub हेतु नगर निगम के द्वारा चिन्हित किया गया है, अन्य के लिए स्थान चिन्हित करने की कार्यवाही प्रचलित है। जिलाधिकारी ने नगर निगम के साथ समन्वय करते हुये शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिये। Fresh Fruit & Vegetable मार्केट का प्रमाणी करण कराये जाने हेतु नगर निगम से समन्वय स्थापित करते हुए जल्द प्रमाणीकरण कराए जाने के निर्देश दिए। विकास भवन सभागार में आयोजित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्री चितरंजन कुमार ने बताया कि जनपद में त्योहारों के मौसम के अतिरिक्त में खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए सभी को टेस्टिंग लैब भेजा गया, नैनो की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें जो नमूने फेल हो गए उन पर कार्यवाही की जा रही है। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट विधेश कुमार , सहायक आयुक्त खाद्य-2 एवं अभिहित अधिकारी चितरंजन कुमार, जिला कृषि अधिकारी के के सिंह, समाज सेविका डॉ.नीति शास्त्री, ड्रग विक्रेता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, ड्रग इंस्पेक्टर राजकुमार सहित सर्किल इंस्पेक्टर व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






